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रांची/डेस्क: गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में आरोपी दोषी कुख्यात अपराधी विकास तिवारी को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है. झारखंड सरकार द्वारा दाखिल की गई उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस याचिका में एक जेल से दूसरी जेल में विकास तिवारी स्थानांतरित करने की अपील की गई थी. राज्य सरकार ने विकास तिवारी को एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर करने की अपील इस आधार पर की थी कि वह गैंगवार में शामिल था और उसने अपनी जान को खतरे में बताया था.
SC ने राज्य सरकार को जेल मैनुअल लेन का दिया था निर्देश
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए झारखंड सरकार को जेल मैनुअल लाने का निर्देश दिया था.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को SC ने किया रद्द
झारखंड हाईकोर्ट की ओर से 21 अगस्त, 2023 को पारित आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था. इसमें हज़ारीबाग जिले स्थित लोक नायक जय प्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार से विकास तिवारी को केंद्रीय कारागार दुमका में ट्रांसफर करने के लिए जेल IG के पारित आदेश को रद्द किया था. लेकिन इसके बाद एक बार फिर से एक प्रशासनिक आदेश पारित किया गया था. इसमें झारखंड सरकार ने यह तर्क दिया था की जेल में बंद विशाल तिवारी और अन्य अपराधियों के बीच गैंगवार हो सकती है. इस कारण से ही उसे दुमका जेल में ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है.