झारखंडPosted at: जुलाई 27, 2022 देवघर कोषागार से चारा घोटाला मामले की निकासी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई
हाईकोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से दोषियों की सजा की अवधि की मांगी जानकारी
न्यूज11 भारत
रांचीः देवघर कोषागार से संबंधित चारा घोटाला मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव समेत अन्य की सजा बढ़ाये जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के क्रम में सीबीआइ की तरफ से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से जवाब तलब किया है. बुधवार को RC 64(A)/96 देवघर कोषागार से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषियों की सजा अवधि की जानकारी मांगी है. साथ ही कोर्ट ने दिवंगत डॉ. आर के राणा की मृत्यु से संबंधित जानकारी भी मांगी है.
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सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता नवनीत सहाय ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. जबकि चारा घोटाला में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और ट्रेजरी अधिकारी सुबीर भट्टाचार्य, आइएएस बेक जूलियस की ओर से अधिवक्ता देवर्शी मंडल ने पक्ष रखा. अब मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई होगी. सीबीआइ की विशेष अदालत की तरफ से चारा घोटाला मामले में पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था. सीबीआइ की तरफ से आरोपियों को 3 वर्ष 6 महीने की सजा सुनाई गयी थी. सीबीआइ कोर्ट द्वारा दी गयी सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआइ ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया है.