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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ,राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदीप वर्मा, सांसद ढुल्लू महतो, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज, रमेश सिंह समेत अन्य भाजपाइयों को मिली रहत को बरकरार रखा है.
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से मंगलवार को जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख दो हफ्ते के बाद की दी है. भाजपा के कार्यक्रम के दौरान मोरहाबादी में पुलिस के साथ झड़प मामले में उक्त आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक के आदेश को विस्तार किया है. इस मामले में अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने बाबूलाल मरांडी और अन्य की ओर से बहस की. वहीं महाधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता शादाब अख्तर ने राज्य सरकार की ओर से बहस की.
गौरतलब हो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा आक्रोश रैली में हुए उपद्रव के बाद उक्त सभी लोगों समेत 10 हजार अज्ञात लोगों पर केस दर्ज की गई थी. इन लोगों पर दंगा भड़काने, आरोपियों पर उपद्रव करने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने से संबंधित धाराएं लगाई गई थी.