झारखंडPosted at: जुलाई 27, 2024 झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, दिवंगत होमगार्ड जवान के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः झारखंड हाईकोर्ट ने दिवंगत होमगार्ड जवान तारिणी कुमार ज्योतिषी के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश जारी किया है. बता दें कि वर्ष 2014 में होमगार्ड जवान तारिणी कुमार ज्योतिषी की ड्यूटी से लौटने के क्रम में मौत हो गई थी. जवान के परिजनों ने सरकार से अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग की थी. पर अरकार के तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद तारिणी कुमार के बेटे राकेश कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आश्रित बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश दिया है.