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झारखंड » रांची


पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति को नहीं मिलेगी जमानत, कोर्ट ने की याचिका खारिज

पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति को नहीं मिलेगी जमानत, कोर्ट ने की याचिका खारिज

न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी रमेश महली को अदालात से झटका लगा हैं. अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने रमेश महली की जमानत याचिका खारिज कर दी हैं. आरोपी ने 11 अप्रैल को याचिका दाखिल कर कोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई थी लेकिन हत्या की गंभीरता और फरार रहने की वजह से कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया.
 
क्या था पूरा मामला?
यह घटना 18 अप्रैल 2022 की हैं. करीब 10 साल पहले रमेश महली और सावित्री देवी की शादी हुई थी. शादी के बाद से ही रमेश अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता, जिसके चलते सावित्री अपने मायके में रहने लगी थी. घटना वाले दिन दोपहर 12 बजे रमेश अपने ससुराल पहुंचा और रात को सभी के साथ खाना खाकर सो गया. लेकिन आधी रात को उसने मसाला पीसने वाले शीलट-लोढ़ा से पत्नी का सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया था. घटना के बाद पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज था. 
 
 

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