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रांची/डेस्कः- तमिलनाड्डू सरकार ने शनिवार को जहरीली शराब के चलते होने वाली मौत से तस्करों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया है. बता दें कि पिछले दिनों तमिलनाड्डू में जहरीली शराब के सेवन से 63 लोगों का जान चली गई. शराब त्रासदी के कुछ दिन के बाद राज्य सरकार ने निषेध अधिनियम में संशोधन करते हुए सजा में काफी वृद्धि कर दी है. राज्य सरकार ने साफ कह दिया है कि नकली शराब के सेवन से होने वाली मौत से शराब तस्करों को आजीवन कारावास का सजा हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 1937 में लागू अधिनियम में सजा की अवधि व जुर्माना की राशि को बढ़ा दिया है.
10 लाख रुपए तक का जुर्माना
संशोधन में अधिकतम 10 साल तक की जेल व 5 लाख तक की जुर्माना शामिल है. अवैध शराब से मृत्यू होने से शराब के तस्कर को आजीवन कारावास व 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है.