देश-विदेशPosted at: जुलाई 01, 2024 चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियां असमंजस में, ये है मामला..
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः- केन्द्र सरकार की ओर से जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट की ओर से असंवैधानिक करार दिये जाने के बाद से बॉन्ड खरीदनेवाली कंपनियां असमंजस की स्थिति में है...उनके साथ जाये तो जाये कहां की स्थिति पैदा हो गयी है. इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले को टैक्ट में छूट का प्रावधान है. इसके तहत उनलोगों ने इनकम टैक्स में 80 GGB ,80 GGC के तहत छूट के लिये विभाग में अप्लाई भी किया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला फंस गया है और इनकम टैक्स विभाग ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदनेवाली कंपनियों को नोटिस भेजा है. नोटिस मिलने के बाद कंपनी प्रबंधन दुविधा में है. वहीं इनकम टैक्स विभाग को भी इस मामले में अबतक कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वह आधार मान रहा है. नोटिस पाने वाली कंपनियां अब इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मन बना रहीं है. टैक्स एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि इस असमंजस की स्थिति से निपटने के लिये जरूरी है इसपर कोई दिशा निर्देश आना, ताकि कंपनियां इस असमंजस की स्थिति से बाहर आ सके.