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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय शहरी निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायधीश जस्टिस आनंदा सेन ने सरकार से स्पष्ट रूप से कहा कि अगले चार महीनों के भीतर नगर निगम और निकाय चुनाव कराए जाएं. इस मामले में निवर्तमान पार्षद रोशनी खलको द्वारा दाखिल की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई हो रही थी.
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि चुनाव ट्रिपल टेस्ट के बाद कराए जाएंगे. इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना भी चुनाव कराए जा सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में चुनावों को रोका नहीं जा सकता और यदि चुनाव नहीं कराए जाते है तो यह कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित हुई, हालांकि अगली सुनवाई में उन्हें उपस्थित होने से छूट दी गई हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया हैं.