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  • झारखंड में निकाय चुनाव मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार को दिया चार महीने का समय
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झारखंड


झारखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, 4 महीने में कराए नगर निगम और निकाय चुनाव

झारखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, 4 महीने में कराए नगर निगम और निकाय चुनाव

न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय शहरी निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायधीश जस्टिस आनंदा सेन ने सरकार से स्पष्ट रूप से कहा कि अगले चार महीनों के भीतर नगर निगम और निकाय चुनाव कराए जाएं. इस मामले में निवर्तमान पार्षद रोशनी खलको द्वारा दाखिल की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई हो रही थी.
 
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि चुनाव ट्रिपल टेस्ट के बाद कराए जाएंगे. इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना भी चुनाव कराए जा सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में चुनावों को रोका नहीं जा सकता और यदि चुनाव नहीं कराए जाते है तो यह कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित हुई, हालांकि अगली सुनवाई में उन्हें उपस्थित होने से छूट दी गई हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया हैं.
 
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झारखंड में निकाय चुनाव मामले में प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य के द्वारा दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव अदालत में सशरीर उपस्थित हुए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड सरकार को नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 4 महीने का समय दिया है. कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव के मद्देनजर अपडेटेड वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देने को कहा है. साथ ही मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में उपस्थित से छूट प्रदान की है.

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राजस्व, भूमि सुधार एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने आज वर्चुअल माध्यम से पांचो प्रमंडल के आयुक्तों के साथ बैठक की. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक बिरुआ ने कहा कि कई तरह के दिशा निर्देश आज की बैठक में दिए गए हैं. जमीन म्यूटेशन को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं इस पर फीडबैक लिया गया है, राइट टू सर्विस एक्ट का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि इस पर समीक्षा की गई है.

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रांची PMLA कोर्ट में रांची के पूर्व DC निलंबित IAS छवि रंजन ने एक नई याचिका दाखिल की है. आपको बता दे कि छवि रंजन रांची के ऊपर बरियातु में सेना के कब्जे वाली भूमि की अवैध तरीके से खरीद- बिक्री मामले पर आरोप है. अपनी याचिका में उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि कोर्ट ED को आदेश दे कि वह हाईकोर्ट के वकील हिमांशु मेहता का बयान मुहैया कराए.

पूर्व CM मधु कोड़ा के सहयोगी सौभिक चट्टोपाध्याय को बड़ी राहत, सरेन्डर के बाद PMLA कोर्ट ने दी जमानत
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के सहयोगी सौभिक चट्टोपाध्याय को रांची PMLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सौभिक चट्टोपाध्याय ने प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की विशेष अदालत में गुरुवार को सरेन्डर किया, जिसके बाद उसे सशर्त जमानत दे दी गई. अदालत ने सौभिक चट्टोपाध्याय को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है.

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