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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के केस में सुनवाई की कोई जल्दी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि राहुल वीवीआईपी नहीं हैं, अदालत की नजर में सभी बराबर हैं. मामला राहुल गांधी द्वारा सेना के लिए कथित अपमानजक शब्दों के इस्तेमाल का है, इसके लिए शिकायत कर्ता ने कोर्ट में मानहानि का दावा किया है. राहुल गांधी इस मामले में जल्द सुनवाई चाहते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. बेंच का कहना है कि उसकी नजर में सब बराबर हैं, शिकायतकर्ता सिर्फ प्रक्रिया का पालन करे. अगर वह जल्दी सुनवाई चाहते हैं तो इसके लिए अर्जी दाखिल करें.
राहुल गांधी से जुड़े किस मामले में हो रही है सुनवाई?
याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराया है. दरअसल, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं. राहुल गांधी ने यह बयान LAC पर चीन की हरकतों को लेकर सरकार की आलोचना के संदर्भ में दिया था. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने राहुल गांधी से सवाल किया था कि वह ऐसे बयान सोशल मीडिया पर क्यों दे रहे हैं, उन्हें तो यह मुद्दा संसद में उठाना चाहिए.
इस मानहानि मामले में इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें लखनऊ कोर्ट ने उनके खिलाफ इस मामले में जारी समन को सही ठहराया था. इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला वकील विवेक तिवारी द्वारा उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से दायर किया गया था. जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर थे.
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