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रांची/डेस्कः- 15 अगस्त के आजादी का जश्न पूरे देश में बहुत जोर-शोर से मनाए जाने की तैयारी जोरो पर है, बाजार से झंड़े बिकने भी शुरु हो चुके हैं. हर घर तिरंगा अभियान से लोग और भी उत्साहित हैं. लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि तिरंगा के फहराने के भी कई नियम हैं. लोग गाड़ी घर कहीं भी तिरंगा लगा रहे हैं. लेकिन पता होना चाहिए कि भारत में कुछ ही लोगों को गाड़ी में तिरंगा लगाने की परमीशन दी गई है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन लोग गाड़ी पर झंड़ा फहरा सकते हैं.
फ्लैगकोड 2002 के अनुसार बता दें कि ये नियम 2002 से पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स 1950 और प्रिवेन्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत आया. इस नियम के तहत कार में कुछ ही लोगों के पास झंडा लगाने की अनुमति है. वो भी कुछ नियमों के साथ.फ्लैग कोड नियमों के अनुसार राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप-राज्यपाल, विदेशी दूतावास के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री झंडा लगाने की अनुमति है. इसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप-सभापति, राज्य विधानपरिषदों के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष भी झंडा लगा सकते हैं.