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रांची/डेस्क: रेप और हत्या मामले में एकमात्र गवाह के बयानों में विरोधाभास को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दिया है. इस मामले में मिथिलेश कुमार सिंह और सुनील चौबे को बरी कर दिया गया है. बता दें कि शुक्रवार को हाईकोर्ट रेप और हत्या के एक कथित मामले में दोषसिद्धि के एक ही निर्णय से उत्पन्न दो आपराधिक अपीलों पर सुनवाई कर रहा था.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. बता दें कि चतरा जिले के वशिष्ठ नगर थाना में मिथिलेश कुमार सिंह और सुनील चौबे के खिलाफ एक महिला के दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोप का मामला दर्ज किया गया था. दो वर्षों तक चले ट्रायल के बाद चतरा सिविल कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था, जिसे हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है.