झारखंडPosted at: अक्तूबर 18, 2024 झारखंड हाईकोर्ट ने खनन सचिव को सशरीर उपस्थित होने के लिए किया तलब
न्यूज़11भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने खनन सचिव को 25 नवंबर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. निशांत अभिषेक एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की अदालत ने ये निर्देश जारी किया है. अदालत ने सेवा संपुष्टि का आदेश दिया था, पर आदेश का अनुपालन नहीं हुआ. सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के तरफ से कहा गया कि ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना है. प्रार्थियों की तरफ से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अपराजिता भारद्वाज ने कोर्ट में बहस की.