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रांची/डेस्क: हत्या के मामले में ट्रायल फेस किए आरोपी रबुल अंसारी उर्फ राजू को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. 28 सितंबर 2021 को नरकोपी थाना क्षेत्र के कलबला मंडरो गांव के पास बुधवा लोहरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था.
प्राथमिकी के अनुसार 28 सितंबर की शाम बुधवा लोहरा राजू के साथ लोहरा बखार गांव में शराब पी रहा था. जिसकी जानकारी बुधवा की पत्नी को फोन पर राजू ने दी थी. जिसके 1 घंटा बाद बुधवा की पत्नी ने फोन किया तो राजू ने बताया कि बुधवा किसी जान-पहचान के साथ घर के लिए निकल गया है. लेकिन वह घर नहीं पहुंचा.
बुधवा की पत्नी ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की, पर कोई पता नहीं चला. दूसरे दिन 29 सितंबर 2021 को कलबला मंडरो गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया. जिसकी सूचना पर मृतक की पत्नी ने पहुंचकर शव की पहचान की. उन्होंने तेज धारदार हथियार और लाठी-डंडे से पीटपीट कर बुधवा लोहरा की हत्या करने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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