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धनबाद/डेस्क: गैंगस्टर फहीम खान के घर पर एके-47 से 2004 में हुई अंधाधुंध फायरिंग मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने शाहिद आलम, शहादत हुसैन और कथित शूटर तनवीर आलम को दोषी पाया. अब सजा के बिंदु पर 3 तारीख को कोर्ट का निर्णय आएगा. जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला सुनाया. इस चर्चित मामले में साबिर आलम के भाई शाहिद आलम, वासेपुर निवासी शहादत हुसैन और पटना निवासी कथित शूटर तनवीर आलम के खिलाफ ट्रायल चल रहा था. हमले में फहीम के बॉडीगार्ड की मौत हुई थी. यह मामला 29 जनवरी-2004 का है. हमले में फहीम खान ने पड़ोसी की छत से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी. फहीम के बॉडीगार्ड बिहार के अरवल निवासी विनोद शर्मा की फायरिंग में मौत हो गई थी. घटना में शाहिद के पैर में गोली लगी थी.
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