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रांची/डेस्क: झारखंड के पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने पिछले आदेश का पालन नहीं होने पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी.
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से दिए गए जवाब से भी कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ. कोर्ट ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को संयुक्त शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही 30 सितंबर तक राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने और इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया है.
मामले में डॉ. जया अग्रवाल को भी 11 सितंबर तक शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें कि अदालत को कड़ी कार्रवाई करनी पड़े.
बताते चलें यह मामला तरुण महतो की पुलिस कस्टडी में कथित पिटाई से जुड़ा है. मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और अधिवक्ता विभोर मयंक ने पक्ष रखा, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रितेश कुमार महतो ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.
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