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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने सेवा कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबन अवधि का पूरा वेतन और भत्ते तभी मिल सकते हैं, जब वह पूरी तरह से दोषमुक्त साबित हो जाए या निलंबन की कार्रवाई पूरी तरह अनुचित पाई जाए. अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि केवल सेवा में बहाल कर दिए जाने से कर्मचारी स्वतः ही निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन का हकदार नहीं हो जाता. संबंधित मामले में एक कर्मचारी को विभागीय जांच के दौरान निलंबित किया गया था. बाद में उसे नौकरी में वापस ले लिया गया, लेकिन निलंबन अवधि को ड्यूटी के रूप में मान्यता नहीं दी गई और उसे सिर्फ निर्वाह भत्ता ही दिया गया.
इस निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख करते हुए निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन की मांग की थी. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को केवल संदेह का लाभ देकर राहत दी जाती है, तो वह पूरे वेतन का दावा नहीं कर सकता. कोर्ट ने आगे कहा कि पूर्ण वेतन का आदेश तभी दिया जा सकता है जब यह साबित हो कि निलंबन दुर्भावनापूर्ण था या पूरी तरह से अनुचित तरीके से किया गया था. इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और निलंबन से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी दिशा-निर्देश स्थापित हुआ है.
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दोषमुक्त साबित होने पर ही मिलेगा निलंबन अवधि का पूरा वेतन, झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला
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