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रांची/डेस्क: मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी बिंदेश्वर कुमार दांगी और मनोज कुमार अग्रवाल की डिस्चार्ज याचिका पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों की याचिका पर बहस करने के लिए बचाव पक्ष ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया. बिंदेश्वर कुमार दांगी की याचिका पर 12 अक्टूबर और मनोज कुमार अग्रवाल की याचिका पर 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी. कोर्ट की निर्धारित तिथि में दोनों पक्ष को बहस करने का निर्देश दिया.
दोनों ने 28 जुलाई को याचिका दाखिल कर कोर्ट से आरोप मुक्त करने का आग्रह किया है. मामले में ED ने जांच कर अंकित राज समेत 7 के खिलाफ कोर्ट में दाखिल चार्जशीट की थी. ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि अंकित राज ने 2019 में अपने खनन लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध रूप से खनन जारी रखा.
हाहारो, प्लांडु और दामोदर नदियों से अवैध रूप से रेत निकालना और बेचना रखा जारी. ईडी का आरोप है कि सिंडिकेट ने अवैध काम के जरिए हुई कमाई को सफेद करने के लिए एक खास तरीका अपनाया. अवैध रूप से खनन की गई रेत को आरोपी अपने सहयोगियों के लाइसेंस प्राप्त यार्डों में भेज देते थे, और वैध स्टॉक के साथ मिलाकर बेचते थे.
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