रोहन निषाद/न्यूज़11 भारत
चाईबासा/डेस्क: पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मामला चक्रधरपुर थाना क्षेत्र का है. आरोपी राजेन पूर्ति, पिता नील लाल पूर्ति, निवासी बोड़दा टोला पूर्ति साई, थाना चक्रधरपुर ने 15 फरवरी 2021 को अपनी पत्नी हिरामुनी पूर्ति को घर के कमरे में बंद कर दिया था. विवाद के बाद उसने पत्नी के शरीर पर केरोसीन तेल छिड़ककर माचिस से आग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद चक्रधरपुर थाना में कांड संख्या 16/2021 दर्ज किया गया था. शुरू में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 498ए और 307 के तहत मामला दर्ज हुआ था, जो बाद में पीड़िता की मौत के बाद धारा 302 हत्या में बदल दिया गया.
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सभी साक्ष्य जुटाए और कोर्ट में मजबूत आरोप पत्र दाखिल किया.
मामले की सुनवाई सत्रवाद संख्या 138/2021 के तहत चली. मंगलवार 29 सितंबर 2026 को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी राजेन पूर्ति को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने संतोष जताया है.