अरुण कुमार यादव/न्यूज11 भारत
गढ़वा/डेस्क: गढ़वा जिले में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 दिनांक 03 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:45 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक तथा इंटरमीडिएट परीक्षा कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 2026 दिनांक 03 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से 05:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. उक्त परीक्षाओं के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं. अध्यक्ष, झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची से प्राप्त निर्देश एवं गढ़वा उपायुक्त के संयुक्त आदेश के आलोक में गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है.
यह निषेधाज्ञा निर्धारित परीक्षा तिथियों को प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगी. इस क्रम में गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें गढ़वा नगर क्षेत्र के गोपीनाथ सिंह महिला इंटर कॉलेज, यासीन मिल्लत इंटर कॉलेज, राजकीयकृत गोविंद उच्च विद्यालय, एस.एस.जे.एस. नामधारी कॉलेज, गोपीनाथ सिंह महिला डिग्री कॉलेज तथा राजकीयकृत गोवावल +2 उच्च विद्यालय शामिल हैं. इसके अतिरिक्त मेराल प्रखंड क्षेत्र में राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय मेराल, आरोग्यम इंटर कॉलेज गोबरदाहा तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय बाना को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. वहीं डंडई क्षेत्र में उत्क्रमित उच्च विद्यालय तसरार, उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय लवाहीकला एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय जरही स्थित हैं.
मझिआंव क्षेत्र में उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोरबे, राजकीयकृत सुखदेव उच्च विद्यालय, एस. चन्द्रवंशी इंटर कॉलेज एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय मझिआंव को परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किया गया है. इसके साथ ही कांडी प्रखंड अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय कांडी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय लमारीकला तथा सोनभद्र आदर्श महाविद्यालय तथा मध्य विद्यालय हरिहरपुर कांडी भी परीक्षा केंद्रों में सम्मिलित हैं. निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्र के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा. परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी प्रकार की भीड़, शोरगुल, लाउडस्पीकर का प्रयोग, प्रचार-प्रसार, ढोल-नगाड़ा अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी. साथ ही परीक्षा केंद्र एवं उसके आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, बारूद आदि लाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर.
परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, डिजिटल डायरी, लॉग बुक, पुस्तक, नोटबुक, बैग अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना सख्त रूप से वर्जित रहेगा. परीक्षा कार्य में लगे कर्मियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थियों अथवा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि परीक्षा अवधि के दौरान शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जा सकें.
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