आशिष शास्त्री/न्यूज11 भारत
सिमडेगा/डेस्क: पीडीजे सिमडेगा राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 57/2022 के तहत दर्ज नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 45000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
बताया गया कि ठेठईटांगर थाना क्षेत्र में 17 अक्टूबर 2022 को निरल जोजो अपने गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ बकरी चराने गया था. इसी दौरान दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हुई. जिसके बाद आवेश में निरल जोजो ने नाबालिक के साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद वह कई बार नाबालिग को अपना शिकार बनाता रहा. मामला जब नाबालिग के परिजनों के संज्ञान में आया तब उन्होंने ठेठईटांगर थाना में निरल जोजो के विरुद्ध ठेठईटांगर थाना में मामला दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए नामजद अभियुक निरल जोजो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसी मामले में आज अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन निशि कच्छप के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर पीडीजे की विशेष अदालत ने निरल जोजो को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 45000 रुपए जुर्माने की सजा मुकर्रर की.
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