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रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट ने मिड डे मील योजना में 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप झेल रहे संजय तिवारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. 100 करोड़ी आरोपी को झटका देते हुए हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की बेंच में संजय तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई.
संजय तिवारी पर आरोप है कि मिड डे मील योजना में अलग-अलग 34 खातों का इस्तेमाल करते हुए उसने यह घोटाला किया है. 100 करोड़ का यह घोटाला एसबीआई धुर्वा ब्रांच से भानू कंस्ट्रक्शन के खातों में किया गया है. यह मामला सामने आने के बाद धुर्वा थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. बाद में जब सीबीआई ने इस घोटाले की जांच अपने हाथ में ले ली तब से उसकी मुश्किलें बढ़ गयीं. 2021 में ED ने इस केस को टेकअप किया था. बता दें कि संजय तिवारी ही नहीं, राजू वर्मा और सुरेश कुमार भी इस केस में आरोपी हैं.
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