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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पत्नी मधु सिंह को बड़ी राहत दी है. अदालत ने उनके खिलाफ जमानत की शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए इलाज के उद्देश्य से अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम (यूके) की यात्रा की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने 13 मई 2014 को पारित उस आदेश में संशोधन किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट जमा करने और विदेश यात्रा से रोका गया था.
आय से अधिक संपत्ति मामले में अभियुक्त
मधु सिंह आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभियुक्त हैं और उन्हें पहले ही नियमित जमानत मिल चुकी है. वर्तमान याचिका केवल उस शर्त के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें विदेश यात्रा पर रोक और पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनकी उम्र लगभग 58 वर्ष है और वे गंभीर व जानलेवा लिवर रोग से पीड़ित हैं. 25 जून 2025 को दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी साइंसेज (ILBS) में कराई गई लिवर बायोप्सी में यह सामने आया कि उन्हें लेननेक सिरोसिस सब-स्टेज 4B है, जिसे क्रॉनिक लिवर डिजीज का उन्नत और चिकित्सकीय रूप से प्री-कैंसरस चरण माना जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि उनके करीबी रिश्तेदार अमेरिका और यूके में रहते हैं, जहां बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं.
सीबीआई ने किया विरोध
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वे वर्ष 2014 से लगातार ट्रायल में सहयोग कर रही हैं और जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है. वहीं, सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है और विदेश यात्रा पर रोक की शर्त जमानत देते समय समन्वय पीठ द्वारा लगाई गई थी. अदालत ने पाया कि वर्ष 2014 से याचिकाकर्ता का पासपोर्ट कोर्ट के पास जमा है और उनके द्वारा ट्रायल में असहयोग या गवाहों को प्रभावित करने का कोई आरोप नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा करना उनका मौलिक अधिकार है.
हाईकोर्ट के निर्देश
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट उन्हें वापस सौंपा जाए. साथ ही यह शर्त रखी गई कि प्रत्येक विदेश यात्रा से पहले संबंधित अदालत से पूर्व अनुमति लेनी होगी. यात्रा की अवधि और भारत लौटने की तिथि बताते हुए लिखित अंडरटेकिंग दाखिल करनी होगी तथा विदेश से लौटने के बाद अदालत को सूचित करना अनिवार्य होगा.
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झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री कमलेश सिंह की पत्नी मधु सिंह को राहत, इलाज के लिए अमेरिका या यूके जाने की मिली अनुमति
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