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रांची/डेस्क: अवैध अफीम परिवहन मामले में दोषी करार अभियुक्त दिगम महतो और झारीराम महतो को 7-7 साल की सजा सुनाई गयी है. दोनों पर 75-75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को 1 -1 साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने यह सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों को 18 सितंबर को दोषी करार दिया था. 5 अप्रैल 2024 को 1.2 किलोग्राम अफीम के साथ पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था. तमाड़ थाना के सहायक अवर निरीक्षक सिरिल संगा को मामले की गुप्त सूचना मिली थी. पुलिस ने रोलाडीह और बुरुसिंगु के बीच ईंट भट्ठे के पास छापेमारी कर दिगम महतो और सह-आरोपी झारीराम महतो को गिरफ्तार किया था. तलाशी के दौरान दिगम महतो के पास से 1200 ग्राम (मध्यम श्रेणी) अफीम बरामद हुई थी.
अवैध अफीम परिवहन मामले में दोषी करार दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा, लगाया गया 75-75 हजार रुपए का जुर्माना
अवैध अफीम परिवहन मामले में दोषी करार अभियुक्त दिगम महतो और झारीराम महतो को 7-7 साल की सजा सुनाई गयी है.
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