झारखंडPosted at: फरवरी 25, 2025 रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर और डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रहेगा प्रतिबंधित
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश के अनुसार राजधानी रांची में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है. इस संदर्भ में घ्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 की धारा-2 के आलोक में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया है. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उक्त प्रतिबंधित अवधि के दौरान प्रयोग किये जाने की सूचना राँची पुलिस के कंट्रोल रूम के मो0नं0- 9798300836 एवं 898779664 पर अथवा डायल-112 पर दी जा सकती है. सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी. प्रतिबंधित अवधि में घ्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोगकर्ता/संचालको के विरूद्ध विधि-सम्मत कारवाई करने का निर्देश जिले के सभी थाना प्रभारी को दिया गया है.