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रांची/ डेस्क : झारखंड के डोरंडा थाना क्षेत्र में युवक फैशल कुरैशी की हत्या के मामले में आरोपी जिलानी कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.यह सजा अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने सुनाई.
यह घटना 24 मई 2020 को हुई थी, जब फैशल कुरैशी को देर रात जिलानी कुरैशी ने गोली मार दी थी.घायल अवस्था में फैशल को रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.घायल रहते हुए फैशल ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी थी, जिसके आधार पर उसके पिता फिरोज कुरैशी ने डोरंडा थाना में कांड संख्या 139/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया.फैशल कुरैशी की हत्या ने स्थानीय समुदाय में गहरा सदमा पहुंचाया है, और अदालत के इस फैसले से मृतक के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बंधी है.पुलिस ने कहा कि इस तरह के मामलों में सख्त सजा अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद करेगी.