झारखंडPosted at: मार्च 25, 2025 चेक बाउंस मामले के आरोपी मो.अनवर को 6 माह की साधारण कारावास की सजा, लगाया गया 6 लाख 83 हजार का जुर्माना
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: चेक बाउंस मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी मो.अनवर को 6 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 6 लाख 83 हजार 800 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाई है. आरोपी डोरंडा थाना क्षेत्र के रैबिस ऑप्टिकल्स साई अपार्टमेंट आनंद विहार कडरू निवासी है, जो शिकायतकर्ता सैयद मोहम्मद शमीम का डेवलपर था. जिसका फार्म का नाम मेसर्स ग्लोबल इंटरनेशनल है. विश्वास में आकर सेवानिवृत्त प्रोफेसर सैयद मोहम्मद शमीम ने डेवरपरमेंट एग्रीमेंट के तहत अभियुक्त को 5.26 लाख रुपए फरवरी 2021 में दिया था. बदले में उसने उतनी ही राशि का चेक दिया था. जो बाउंस कर गया था. जिसको लेकर 17 मार्च 2021 को आरोपी के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दर्ज कराया था.