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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 9 दिसंबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है. यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति को बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से संबंधित है. इस मामले में शिवदत्त शर्मा ने निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है.
सांसद निशिकांत दुबे ने इस प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की. सोमवार की सुनवाई के दौरान पक्षकारों ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई के आदेश को बढ़ा दिया है.