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रांची/डेस्कः झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि फुटपाथ और सब्जी दुकानदारों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा. दुकानदारों के लिए जगह उपलब्ध कराए. नेशनल हॉकर फेडरेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को मौखिक में कहा कि रांची शहर में जिन जगहों पर सब्जी दुकानदार बैठते है, फुटपाथ दुकानदार दुकान लगाते है, उनके लिए जगह चिन्हित कर बताए. फुटपाथ दुकानदारों के लिए यह आजीविका का साधन है.
कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रांची नगर निगम इस दिशा में प्रयास नहीं करेगा तो कोर्ट अपने स्तर से इसका समाधान निकलेगी. रांची नगर निगम के द्वारा फुटपाथ दुकानदारों को हटाए जाने के दावे को कोर्ट ने खारिज किया. कोर्ट ने कहा कि लालपुर, बिरसा चौक, हिनू जैसे कई इलाकों में शाम होते ही सड़क पर बाजार लग जाती है. कोर्ट में 10 साल से जनहित याचिका लंबित है. इतने साल में फुटपाथ दुकानदार और सब्जी दुकानदारों को व्यवस्थित नहीं किया जा सका. अटल मार्केट बनने के बाद भी दुकानदार रोड में दुकान लगा रहे है. कोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि वेंडर मार्केट के बजाय रोड में दुकान लगाने वाले कितने लोगों के दुकान का आवंटन रद्द किया गया है.