प्रशांत शर्मा/न्यूज़11 भारत
हजारीबाग/डेस्क: उच्च न्यायालय झारखण्ड, रांची के आदेश के आलोक में हजारीबाग शहर के यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित व सुदृढ बनाने हेतु हजारीबाग शहर में आने वाले सभी एन.एच. से भारी वाहनों के प्रवेश पर नो इन्ट्री सुबह 08:00 बजे से रात 08:00 तक लगाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है. हजारीबाग शहर के सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के लिए 27 जून को आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णयानुसार यातायात प्रभारी, हजारीबाग पुलिस उपाधीक्षक, हजारीबाग एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के संयुक्त प्रस्ताव के आलोक में भारी मालवाहक वाहनों का हजारीबाग शहरी क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित रहेगा, जो निम्नवत् है.
1. कारगिल पेट्रोल पंप के पास सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक
2. सिमरा गेस्ट हाउस पेट्रोल पंप मोड़ के पास सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक
3. रेलवे ओवरब्रिज लेपो रोड के पास सुबह 8:00 बजे से 9:00 तक
4. छडवा गदोकर मोड के पास सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 तक
5. सिंघानी मोड़ के पास सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 तक
6. चानो रोड ओवर ब्रिज के पास सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 तक
एवं नगमा टोल प्लाजा बाईपास मोड़ के पास सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
उक्त अवधि में भारी वाहनों के आवागमन की निगरानी हेतु पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया हैं ताकि कोई भी भारी वाहन अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करें.
साथ ही यात्री बसों को बस स्टैंड के अन्दर ही पड़ाव में यात्रियों का बैठाने का निर्देश दिया गया है. बस स्टैंड से नगवाँ टोल प्लाजा तक कोई भी यात्री बस का ठहराव वर्जित रहेगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया हैं.