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रांची/डेस्कः पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने प्रेम प्रसंग में बदला लेने के लिए नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या मामले का दोषी सुखराम होरो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उसपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जांच में आरोपी सुखराम होरो का डीएनए मैच किया था. जिसके आधार पर पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. मामले में ट्रायल फेस कर रहे बाकी 3 आरोपी राहुल होरो, रौशन होरो और पवन होरो को कोर्ट ने साक्ष के अभाव में बरी किया है. वहीं मृतिका के नाबालिग प्रेमी का मामला जेजे बोर्ड में चल रहा है.
बता दें कि 22 जुलाई 2022 को 15 साल की नाबालिक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला सामने आया था. इसके बाद लापुंग थाना क्षेत्र के जमाकेल गांव के पास झाड़ी में नाबालिग लड़की का शव मिला था. मामले को लेकर एक नाबालिक समेत 5 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि नाबालिग मृतिका और नाबालिग आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले है और दोनो के बीच प्रेमप्रसंग था. घटना के तीन माह पूर्व प्रेमिका ने अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ लिया था. साथ ही फोन पर बात करना भी बंद कर दिया था. जिसको लेकर नाबालिग आरोपी ने बदला लेने की ठानी और 22 जुलाई 2022 को अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया. जिसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई. पहचान छुपाने के लिए लड़की के चेहरे को पत्थर से कूच दिया गया था. शव बरामद किए जाने के बाद लापुंग पुलिस, एसआईटी गठित कर एक नाबालिग समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.