न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः पोक्सो की विशेष कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने का दोषी प्रदीप सिंह को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उसके ऊपर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. वहीं दूसरा आरोपी नीलू लोहरा को कोर्ट ने साक्ष के अभाव में बरी किया है. दुष्कर्म का मामला नामकुम थाना के अंतर्गत खरसीदग ओपी का है. आरोप था कि 19 जून 2021 को प्रदीप सिंह ने 14 वर्षीय नाबालिग को फोन कर घर से बुलाया और सुनसान जगह पर ले जाकर अपने साथी नीलू लोहरा के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.
पीड़िता ने घर लौटकर मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी थी. इस घटना के बाद दूसरे दिन 20 जून 2021 को पीडिता के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. नाबालिग पीड़िता और आरोपी नीलू लोहरा एक ही गांव के रहने वाले है. जबकि आरोपी प्रदीप सिंह लापुंग के परसा गांव के रहने वाला है. लेकिन पीड़िता के गांव में रहकर गाड़ी चलाने का काम करता था. पीड़िता और आरोपी एक ही गांव में रहने की वजह से परिचित थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था. मामला सामने आने के बाद इसे दबाने की भी कोशिश की गई थी. गांव में ही पीड़िता के परिजनों पर दबाव बनाकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई थी. लेकिन पीड़िता के परिजन नहीं मानें और थाना में जाकर प्रथिमिकी दर्ज कराई थी.