न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः प्रेम प्रसंग में गोलू कच्छप की हत्या मामले में एक महिला समेत 4 आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. मामले में अपर न्याययुक्त एमसी झा की कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया. दोषियों में सुभाष गोसाई, सोहराई गोसाई, विकास कुमार गोसाई और प्रिया देवी (सुभाष गोसाई की पत्नी) के नाम शामिल है. इन सभी दोषियों के सजा के बिंदु पर अब कोर्ट 29 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी.
बता दें, यह पूरा मामला 8 अगस्त 2019 का है इस दिन डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा निवासी गोलू कच्छप की हथौड़े और तलवार से वार करके हत्या कर दी गई थी. हत्या होने के बाद बुंडू के कांची नदी से गोलू कच्छप का शव 10 अगस्त 2019 को बरामद हुआ था. जानकारी के अनुसार, गोलू कच्छप और प्रिया कुमारी के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लेकिन इसी बीच प्रिया की शादी बड़ा घाघरा के ही सुभाष गोसाई से हो गई. लेकिन शादी के बाद भी गोलू और प्रिया के मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहा. इसकी भनक जब सुभाष गोसाई (प्रिया के पति) लगी, तो उसने पत्नी प्रिया के जरिए गोलू कच्छप को अपने घर बुलाया.
और इसके बाद सोहराई गोसाई, विकास कुमार गोसाई और पत्नी प्रिया देवी के साथ मिलकर सुभाष गोसाई ने गोली कच्छप की हत्या कर दी. हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने मृतक गोली कच्छप के शव को स्कॉर्पियो में लादकर बुंडू के कांची नदी में फेंक दिया. हत्या के सभी आरोपी बड़ा घाघरा के ही रहने वाले है. वहीं गोलू के शव बरामद होने और उसकी पहचान होने के बाद पुलिस ने मामले की खुलासा किया था. इस मामले में पुलिस द्वारा बुंडू थाना में कांड संख्या 70/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था.