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रांची/डेस्क: भारत देश में करेंसी और पैसों से जुदा सारा काम भारतीय रिज़र्व बैंक संभालता है. इसके अलावा RBI मंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई सारे कदम भी उठता है. ऐसे में RBI समय-समय में रेपो रेट में बदलाव करते रहता है. इस कारण से लोगों के लोन की ईएमआई पर भी असर पड़ता है. उनके ईएमआई कम ज्यादा होते रहते है. इसके अलावा RBI देश के केंद्रीय बैंक नोटों को जारी करना और छापने का भी काम करता है.
सभी मूलार्ग के नोटों को जारी करना और उसे छापने का काम RBI करता है. इसपर गवर्नर के सिग्नेचर रहते है. लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश का एकमात्र नोट एक रुपए का है, जिसके ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर नहीं रहते है. ऐसे में आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर एक रुपए का नोट कौन जारी करता है.
आपको बता दे कि RBI अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, केंद्र सरकार से प्राप्त सभी बैंक नोट को जारी करने का अधिकार RBI के पास है. लेकिन इस नियम के तहत RBI को एक रुपए का नोट जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है. इस प्रचलन को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार एक रुपए का नोट जारी करता है. इसपर वित्त मंत्रालय के सचिव के सिग्नेचर रहते है. इसके अलावा RBI को एक रुपए का सिक्का भी जारी करने का अधिकार नहीं होता है. इसे जारी करने का भी अधिकार वित्त मंत्रालय के पास होता है.