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रांची/डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक पर KYC से जुड़े नियमों का पालन न करने पर 75 लाख रूप का जुर्माना लगाया हैं. यह कार्रवाई बैंकिंग नियमन की कमी और KYC नियमों के उल्लंघन के कारण की गई हैं. RBI ने बुधवार को इस मामले की जानकारी दी और बताया कि HDFC बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक (PSB) पर संबंधित नियमों के अनुपालन में कमी को लेकर जुर्माना लगाया गया हैं.
क्या था मामला?
RBI ने बताया कि HDFC बैंक पर यह जुर्माना 2016 में जारी KYC सर्कुलर के निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया था. इस सर्कुलर को 2024 में अपडेट किया गया था और 2023 में हुए एक सुपरवाइजरी सर्वे में बैंक द्वारा निर्देशों के पालन में कमियां पाई गई. जानकारी के मुताबिक, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को उचित जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया और कुछ ग्राहकों को कई कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड जारी कर दिए जबकि हर ग्राहक के लिए केवल एक यूनिक कोड होना चाहिए था. RBI ने बैंक से पूछा कि क्यों उसके खिलाफ पेनाल्टी नहीं लगाई जाए और इसके बाद बैंक पर 75 लाख का जुर्माना लगाया हैं. RBI ने यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत लगाया हैं.
पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी जुर्माना
इसके अलावा RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी 68.20 लाख रूपए का जुर्माना लगाया हैं. यह जुर्माना बैंकों में बड़े साझा जोखिमों के केंद्रीय रिपॉजिटरी और वित्तीय समावेशन से संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया. RBI ने केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर लाभांश से संबंधित आवश्यकताओं का उल्लंघन करने पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया हैं. केंद्रीय बैंक ने सभी मामलों में दंड को विनियामक अनुपालन के कमियों के आधार पर तय किया है और यह किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेने के लिए नहीं था.