झारखंडPosted at: दिसम्बर 09, 2024 सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से राहत बरकरार, अदालत ने 9 जनवरी तक पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने के मामले में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने निशिकांत दुबे के खिलाफ 9 जनवरी तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है.
निशिकांत दुबे के खिलाफ शिवदत्त शर्मा की ओर से जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है. इस प्राथमिकी को रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का रुख किया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई. सांसद निशिकांत के तरफ से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने अदालत में बहस की.