झारखंडPosted at: अप्रैल 16, 2025 नाबालिग से जबरन दुष्कर्म करने के दोषी साईनाथ महतो को 20 साल की सजा, POCSO कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपए का जुर्माना
न्यूज 11 भारत
रांची/डेस्क: नाबालिग से जबरन दुष्कर्म करने के दोषी साईनाथ महतो को 20 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20 हजार रुपए की जुर्माना लगाया गया है.पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने ये सजा सुनाया. अभियुक्त सोनाहातू थाना क्षेत्र के राहे का निवासी है. कोर्ट ने अभियुक्त को 8 अप्रैल को दोषी ठहराया था. अभियुक्त पर छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने और पुन: धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करने का आरोप है. घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 22 नवंबर 2023 को सोनाहातू थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत चार गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.