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रांची/डेस्कः NEET UG 2024 पेपर लीक मामले में आज (20 जून) सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और एस वी एन भाटी की बेंच ने चार याचिकाएं ट्रांसफर कराने वाली एनटीए की अर्जी पर भी सुनवाई की. इस बीच बेंच ने हाईकोर्ट में चल रहे इससे जुड़े सभी मामलों पर सुनवाई करने पर इनकार कर दिया.
मेघालय केंद्र के छात्रों ने की 1,563 छात्रों में शामिल करने की बात
आज यानी गुरूवार (20 जून) को कुछ छात्रों की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है. जो NEET-UG परीक्षा के लिए मेघालय केंद्र में उपस्थित हुए थे और कथित रुप से उनको 45 मिनट कम मिले थे. उन सभी छात्रों ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें 1,563 छात्रों में शामिल कर दिया जाना चाहिए. जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया और कहा कि मामले में 8 जुलाई तक जवाब दें और लंबित याचिका के साथ टैग करें..बता दें, ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को 23 जून 2024 को फिर से परीक्षा देने का विकल्प कोर्ट की तरफ से दिया गया था.
हाईकोर्ट में सभी सुनवाई पर रोक, 8 जुलाई को अगली सुनवाई
बता दें, नीट पेपर लीक मामले में 20 छात्रों के अलग-अलग समूहों के अलावे NTA की तरफ से 4 याचिकाएं दर्ज कराई गई थी. इन सभी याचिकाओं पर कोर्ट अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी. मामले में सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट से स्टे की मांग कर रहे हैं इसपर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यी बेंच ने कहा कि इस तरह के स्टे की कोई आवश्यकता नहीं है. हमने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है.