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Transfer Certificate को लेकर दबाव नहीं बना सकते स्कूल, हाई कोर्ट का अहम फैसला

स्कूल को लगता है TC पैसे वसूलने का उपक्रम
Transfer Certificate को लेकर दबाव नहीं बना सकते स्कूल, हाई कोर्ट का अहम फैसला

न्यूज11 भारत


रांची/डेस्कः- मद्रास हाई कोर्ट ने विद्यालय से संबंधित एक अहम फैसला सुनाया है. जिसमें कहा गया है कि कोई भी स्कूल किसी भी विद्यार्थी के उपर टीसी को लेकर दबाव नहीं बना सकता है. अक्सर स्कूल बकाया फीस को वसूलने के लिए टीसी काट कर थमाने की धमकी दिया करते हैं. मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि स्कूलों को अपना एक सर्कूलर बनाना चाहिए जिसमें बच्चों से पिछले स्कूल से टीसी मंगाने का दबाव नहीं बनाना चाहिए, असल में नए स्कूल में नामांकन लेने के बाद पिछले स्कूल से टीसी लाने का दबाव स्कूल वाले बनाते हैं. साथ ही तमिलनाड्डू के हाई कोर्टके बैंच ने कहा कि टीसी लिखते समय किसी तरह का कुछ उसमें नहीं लिखा जाना चाहिए. 

 

पेरेंट्स फीस नहीं चुका पाते तो इसमें बच्चे क्या करे

कई स्कूल टीसी में लिख देते हैं कि स्कूल के फीस का कुछ हिस्सा नहीं चुकाया गया है. अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि स्कूलों को इस तरह के कारनामों से बचना चाहिए. इसको लेकर तमिलनाड्डू एजूकेशन बोर्ड को नया नियम लाना चाहिए जिसमें कोई स्कूल किसी बच्चे पर टीसी को लेकर दबाव न बनाए और टीसी के उपर कुछ उलुल-जूलुल न लिखें.ऐसा करना शिक्षा का अधिकार के विरूद्ध है. अदालत ने साफ कहा है कि टीसी बच्चों का एक निजी दस्तावेज है ये कोई पैसा वसूलने का उपक्रम नहीं. जज ने कहा कि पैसा बच्चों से नहीं वसूला जा सकता वो तो पढ़ने आते हैं. नियमानुसार पैरेंट्स से ये फी वसूलनी ही चाहिए. पर बच्चों के टीसी पर इसके बारे में लिखना सही नहीं. ऐसा करना छात्रों के साथ प्रताड़ित करना है औऱ उनको मिली शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन भी है. इसमें बच्चों की क्या गलती इस तरह के कारनामें से बच्चों के मानसिक अवस्था पर उल्टा असर पड़ता है. 

 


 


 
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