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रांची/डेस्कः भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है. गुरुवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका देते हुए 12 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि बीते वर्ष (2023) में बीजेपी द्वारा किए गए सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्री, आधा दर्जन सांसदों समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/2023 के तहत मामला दर्ज किया गया था. सभी लोगों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. इसी मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई.