न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः मैनहट घोटाला मामले में विधायक सरयू राय को झटका लगा है. सरयू राय की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिसंबर 2020 में मामले को लेकर एसीबी (ACB) ने पीई दर्ज किया था. लेकिन मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी. बता दें कि मैनहट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर का कार्य दिया गया था, जिसमें 21 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था. इस मामले को विधायक सरयू राय ने झारखंड विधानसभा में उठाया था. जिसके बाद राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज की गई थी. लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने पर सरयू राय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
क्या कहा अदालत ने
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने प्रार्थी केअधिवक्ता से पूछा था कि जब आपको यह पता था कि मैनहट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर काम दिए जाने में वित्तीय गड़बड़ी हुई है, तो फिर आपने थाने में प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराया. आप सिविल कोर्ट में शिकायतवाद भी दर्ज करा सकते थे. लेकिन आपने विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत कर मामले को छोड़ दिया. पूर्व की सुनवाई में एसीबी के एसपी ने कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर पीई की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की थी.