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रांची/डेस्क: द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में 40 चार्जशीटेड आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई की विशेष कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई की अलग-अलग तारीख निर्धारित की गई है. चार की याचिका पर सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल, छह की 25 अप्रैल, आठ की 28 अप्रैल, 17 की 29 अप्रैल और कुछ की 30 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है. मामले में 40 से अधिक आरोपियों ने अग्रिम राहत की गुहार लगाई है. मामले में 64 आरोपियों के खिलाफ अदालत ने उपस्थिति को लेकर समन जारी कर रखा है. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने अग्रिम राहत की गुहार लगाई है.
बहुचर्चित द्वितीय जेपीएससी घोटाला मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, तत्कालीन सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, शांति देवी, राधा गोविंद नागेश, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक एलिश ऊषा रानी, बोर्ड पैनल एक्सपर्ट सोहन राम और बटेश्वर पंडित सीबीआई की विशेष कोर्ट में शसरीर उपस्थित हुए. सीबीआई की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर विशेष कोर्ट द्वारा आरोपियों को समन जारी किया गया है. समन जारी होने के बाद आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.
मामले में अबतक कई आरोपियों ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है. बता दें कि, 12 साल में जांच पूरी करते हुए सीबीआई ने 26 नवंबर को सीबीआई की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल दाखिल किया था. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच की थी. सीबीआई ने 7 जुलाई 2012 को प्राथमिकी दर्ज की थी. जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 64 आरोपियों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है. मौजूदा समय में नियुक्ति पाने वाले लोग प्रमोशन पाकर बड़े अधिकारी के तौर पर सेवा दे रहे है. डीएसपी से प्रमोशन होकर जिला संभाल रहे है. सीबीआई की जांच में कई खुलासे हुए है. तत्कालीन जेपीएससी के सदस्य और कोऑर्डिनेटर के कहने पर 12 अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाए गए थे. कई अभ्यर्थियों के कॉपियां में कांटछांट कर नंबर बढ़ाए गए थे. सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में मिले वास्तविक नम्बर भी बढ़ाए गए थे. कॉपियों की जांच गुजरात स्थित फोरेंसिक लैब में कराई गई थीं.