झारखंडPosted at: अप्रैल 17, 2025 बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे शगुन बैंक्वेट हॉल को किया गया सील
न्यूज 11 भारत
रांची/डेस्क: रांची नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल के द्वारा निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. गुरुवार को अपर प्रशासक के कोर्ट में पारित निर्देश के आलोक में बाज़ार शाखा की गठित टीम के द्वारा वार्ड संख्या 53, हटिया में बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे शगुन बैंक्वेट हॉल को सील किया गया. बता दें कि पूर्व में शगुन बैंक्वेट हॉल के संचालक को कई बार नोटिस किया गया. नोटिस में दिए नियत समय बीत जाने के बाद भी शगुन बैंक्वेट हॉल द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं किया गया है. जिसके बाद शगुन बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया गया. ये कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 466 के तहत किया गया.