झारखंडPosted at: मार्च 25, 2025 पिता की गैर इरादतन हत्या मामले बेटा दोषी करार, 29 मार्च को सुनाई जाएगी सजा
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: पिता की गैर इरादतन हत्या मामले बेटा दोषी करार दिया गया है. मां के बयान पर बेटा समल मुंडा दोषी करार. सजा के बिंदु पर 29 मार्च को सुनवाई होगी. अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. गैर इरादतन हत्या का मामला 12 नवंबर 2019 का है. जमीन बंटवारा को लेकर बेटा समल मुंडा और पिता बुदु मुंडा के बीच बहस हुआ था. उसी दौरान बेटा ने पीट-पीट कर पिता की जान ले लिया था. घटना को लेकर आरोपी की मां और मृतक की पत्नी ने बुंडू थाना में कांड संख्या 98/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बता दें कि जमीन बंटवारे को लेकर बाप-बेटे के बीच अक्सर विवाद होता था. पिता दूसरे बेटे की शादी के बाद जमीन का बंटवारा करने की बात करता था. घटना के दिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुई और बात इतनी बढ़ गई कि बेटे ने गुस्से में आकर पिता की हत्या कर दी थी.