झारखंडPosted at: मार्च 29, 2025 जमीन बंटवारे को लेकर बेटे ने की थी पिता की गैर इरादतन हत्या, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: पिता की गैर इरादतन हत्या के आरोप में मां के बयान पर बेटे समल मुंडा को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई गई है. उसे अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सजा सुनाई है. बता दें कि हत्या का यह मामला 12 नवंबर का है. जमीन बंटवारे को लेकर बेटे समल मुंडा और पिता बुदु मुंडा के बीच बहस हुई थी. ऐसे में दोनों के बीच बहस काफी बढ़ गई. इया दौरान बेटे ने पिता की पीट पीटकर हत्या कर दी थी. घटना को लेकर आरोपी की मां और मृतक की पत्नी ने बुंडू थाना में कांड संख्या 98/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
आपको बता दें कि पिता और बेटे के बीच जमीन बंटवारे को लेकर आये दिन बहस होती रहती थी. दूसरे बेटे के शादी के बाद पिता जमीन का बंटवारा करना चाहता था. घटना के दिन जमीन बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. इस दौरान बात इथी बढ़ गई कि बेटे ने गुस्से में आकर पिता की हत्या कर दी. इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों की गवाही दर्ज करवाई थी. इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 7 साल की सजा सुनाई.