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रांची/डेस्कः लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपी शैलेंद्र कुमार सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शैलेंद्र कुमार सिंह को बड़ी राहत दी है. दरअसल, कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है.
बता दें, लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट को शैलेंद्र कुमार सिंह की अग्रिम जमानत के लिए शर्ते निर्धारित करने के निर्देश दिए. मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गणेश खन्ना ने शैलेन्द्र कुमार सिंह की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखा. बता दें, इससे पहले रांची CBI की विशेष कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने शैलेन्द को बेल देने से मना किया था.
दरसअल, झारखंड में साल 2008 में JPSC ने 745 लेक्चरर की नियुक्ति के लिए जेट परीक्षा का आयोजन किया था. जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने यह केस को CBI को सौंप दिया था. जिसके बाद कांड संख्या आरसी 4/13 दर्ज करते हुए सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की. इस केस में सीबीआई अबतक 80 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
जांच में सीबीआई ने 13 विषयों (Subjects) में लेक्चरर पदों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है. इसमें इतिहास, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, अर्थ शास्त्र, हिंदी, रसायन, भौतिकी, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र और उर्दू शामिल हैं. इस मामले में कॉपी की फॉरेंसिक जांच भी करवाई गई. जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि कॉपी पर नंबर में छेड़छाड़ की गई है अधिकारियों ने दिल खोलकर अभ्यर्थियों के मार्कशीट में अंक भरे और मनपसंद लोगों को उत्तीर्ण करवाया गया.