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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव 2016 से संबंधित हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सीबीआई द्वारा जांच कराने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले के सूचक दानयल दानिश को नोटिस जारी किया हैं.
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सरकार का पक्ष रखा. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच में सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने हॉर्स ट्रेडिंग से संबंधित मामले में निवर्तमान डीजीपी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के सलाहकार अजय कुमार की संलिप्तता को उजागर करते हुए रांची के जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.
आपको बता दें कि आरोपों के अनुसार, तत्कालीन राज्यसभा उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार के समर्थन में मतदान करने के लिए विधायक निर्मला देवी को प्रलोभित किया गया था. साल 2016 में बाबूलाल मरांडी ने एक ऑडियो टेप जारी किया, जिसमें वर्तमान डीजीपी अनुराग गुप्ता, तत्कालीन विधायक निर्मला देवी और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बीच बातचीत का खुलासा हुआ था. इस ऑडियो की सीडी की जांच के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था.