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झारखंड


मोहन सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपी महेंद्र मुंडा को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी

मोहन सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपी महेंद्र मुंडा को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र कोम्बो टोला पुटादाग में हुए हत्या  मामले में आरोपी महेंद्र मुंडा को अपर न्यायुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. 27 मार्च 2022 को हत्या  की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इस मामले मृतक मोहन सिंह मुंडा की पत्नी ने दो आरोपी महेंद्र मुंडा और दिगम्बर मुंडा के खिलाफ अनगड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 





 
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 26 मार्च 2022 की देर रात महेंद्र मुंडा और दिगम्बर मुंडा उनके घर पहुंचे थे. इसके बाद दोनों दरवाजा खोलने की आवाज दी तो मृतक की पत्नी ने दरवाजा खोला. इसके बाद दोनों आरोपी और मृतक घर में बैठकर बातचीत कर रहे थे. उसी वक्त बिजली कट गई और बातचीत की आवाज नहीं आने पर मृतक की पत्नी वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति जमीन पर मृत पड़ा था और उसके सिर से खून बह रहा था. 






 
 
 
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