क्राइमPosted at: जनवरी 22, 2025 पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या के आरोप में पति को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी, अभियोजन पक्ष नहीं सिद्ध कर पाया आरोप
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: साल 2019 में पत्नी के हत्या के मामले में ट्रायल फेस कर रहे पति गोवर्धन मुंडा को अपर न्यायुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध नहीं कर पाया. इस कारण उन्हें बरी कर दिया गया है. की बेटी के फर्द बयान पर बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी. आपको बता दे कि 18 जनवरी 2019 को हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था. इस मामले में पति के ऊपर कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की हत्या करने का आरोप था.