न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: साल 2022 में रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में रिंकू नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी. पैसे की लेनदेन को लेकर उसकी हत्या की गई थी. इस मामले में तीन आरोपी मुर्शीद अयूब,हैदर अली और मोहम्मद फ़िरदोश उर्फ बबलू को अपर न्यायुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ-साथ तीनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को 6- 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं इस मामले में कोर्ट ने दो लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. केस आईओ होसेन डांग के बयान और पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.
आपको बता दे कि यह घटना 16 अप्रैल 2022 की है. हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में मृतक रिंकू का पैसा आरोपी मुर्शीद के पास बकाया था. घटना के दिन पैसा देने की बात कर मुर्शिद अयूब ने रिंकू को बुलाया था. इसके बाद रिंकू पैसा लेने के लिए शाम 4.45 बजे उनके घर पहुंचा. वहा बैंक से पैसा निकालने के लिए आदमी को भेजने की बात कर रिंकू को घर में बैठाया गया. इसके बाद उसने काफी देर इंतज़ार किया लेकिन कोई भी बैंक से पैसे लेकर नहीं आया. वहीं मुर्शीद और उनके लोगो की हाव भाव से रिंकू को आशंका हुई लगभग 7 बजे रिंकू मुर्शिद के घर से निकला और 500 मीटर आगे बढ़ते ही मोटरसाइकिल में सवार दो अपराधियों ने 4- 5 गोली रिंकू को मार दी. इस कारण से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद मृतक के दोस्त नौशाद के बयान पर हिंदपीढ़ी थाना में कांड संख्या 59/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.