झारखंडPosted at: जुलाई 27, 2024 लालपुर में SBI बैंक और ज्वेलरी दुकान में हुई लूटकांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी दोषियों को 5-5 साल की सजा
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः अपर न्यायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने लालपुर में SBI बैंक और ज्वेलरी दुकान में हुई लूटकांड मामले में दोषी गौतम रविदास, संजय राम और राजू पांडे को 5-5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर सभी को 9 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. बता दें कि लूटकांड के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी रातु थाना के द्वारा की गई थी और प्राथमिकी भी रातु थाना में ही दर्ज की गई थी.